अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) यानिकि ABVKY को कर्मचारी कल्याण राज्य बीमा (ESI) निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है यह एक कल्याणकारी उपाय है। यह बीमित व्यक्तियों को नकद मुआवजा प्रदान करता है जब वे बेरोजगार होते हैं।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) की शुरुआत 2018/01/07 से हुई थी। इस योजना को शुरूवात में दो साल की अवधि के लिए एक पायलट योजना के आधार पर लागू किया गया था।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) के पीछे सरकार मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक आर्थिक सहायता को पहुंचना है जो किसी कारणवश अपनी आमदनी को खो बैठे हैं।
ABVKY के माध्यम से उन सभी बेरोजगार हो चुके कर्मचारियों को आर्थिक साहयता पहुंचना ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो पाये। और जब तक वह अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी न ढूंढ ले तब तक इस बेरोजगारी की स्थिति में वह अपने परिवार का आर्थिक रूप से सरक्षण कर पाएंगे।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) क्या है? What is Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana in hindi?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है मुख्यत नौकरी पर ही निर्भर करते हैं, क्योकि इस योजना के तहत अब नौकरी जाने की स्थिति में आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
इसमें सरकार नौकरी जाने के बाद अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत आपकी साहयता करेगी। यदि आपकी नौकरी चली गई तो उस स्थिति में सरकार आपको 90 दिनों के वेतन का 25% हिस्सा सहायता राशि के तौर पर प्रदान करेगी।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ क्या है? What are the benefits of Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) में पिछली चार योगदान अवधि (कुल चार योगदान अवधि / 730 के दौरान कुल कमाई) के दौरान प्रति दिन की औसत कमाई के 50% की सीमा तक राहत प्रदान करती है, बीमाकृत व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी का भुगतान किया जाता है।
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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में भत्ते की अवधि – Period of allowance in Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana
इसमें अधिकतम अवधि, जिसके लिए एक लाभार्थी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) यनिकी ABVKY के तहत राहत प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो उसके जीवनकाल में 90 दिनों में एक बार बीमा योग्य रोजगार के न्यूनतम दो साल के बाद और उपरोक्त अंशदायी शर्तों के अधीन होगा।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत के लिए दावा उसके स्पष्ट बेरोजगारी के तीन महीने के बाद देय होगा। बेरोजगारी के स्पष्ट महीने के लिए राहत का भुगतान किया जाएगा। इसके लिये किसी भी संभावित दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि लाभार्थी को बेरोजगारी के तीन महीनों के बीच कोई लाभकारी रोजगार मिलता है, जिसके लिए वह ABVKY के तहत राहत के लिए पात्र था, तो बेरोजगारी की तारीख और पुन: रोजगार की तारीख के बीच बेरोजगारी के स्पष्ट महीने के लिए राहत देय होगी।
इस मामले में राहत के 90 दिनों के शेष का उसी तरह से दावा किया जा सकता है, जैसा कि लाभार्थी द्वारा प्रारंभिक अंशदायी शर्तों के आधार पर ऊपर उल्लेख किया गया है, जब वह फिर से आरंभिक बेरोजगारी से एक वर्ष के भीतर बीमा योग्य रोजगार से बेरोजगार हो जाता है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए योग्यता – Eligibility for Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana
- कर्मचारी ईएसआई अधिनियम 1948 की धारा 2 (9) के तहत आते हैं।
- बीमित व्यक्ति (आईपी) को राहत दी गई अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार योगदान अवधि के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान नहीं देना चाहिए था।
- उसके संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय होना चाहिए।
- बेरोजगारी की आकस्मिकता दुराचार या अतिरेक या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी सजा के परिणामस्वरूप नहीं होनी चाहिए।
- बीमित व्यक्ति के आधार और बैंक खाते को बीमित व्यक्ति डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए आवश्यक शर्तें – Prerequisites for Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana
यदि लाभार्थी एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए काम कर रहा है और ईएसआई योजना के तहत कवर किया गया है, तो उसे केवल बेरोजगार माना जाएगा, जबकि वह सभी नियोक्ताओं के साथ बेरोजगार है।
जैसा कि ईएसआई अधिनियम की धारा 65 में निर्दिष्ट है, एक आईपी किसी भी अन्य नकद मुआवजे और एबीवीके के तहत राहत एक ही अवधि के लिए एक साथ नहीं होगा। हालांकि, ईएसआई अधिनियम और विनियमों के तहत स्थायी विकलांगता लाभ (पीडीबी) का आवधिक भुगतान जारी रहेगा।
जैसा कि ईएसआई अधिनियम की धारा 61 के तहत निर्दिष्ट किया गया है, एक आईपी जो एबीवीकेवाई के तहत राहत की प्राप्ति में है, किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य किसी भी समान लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
आईपी चिकित्सा लाभ के लिए पात्र होगा क्योंकि अधिनियम के तहत वह इस राहत का लाभ उठा रहा है।
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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत की अयोग्यता / समाप्ति – Disqualification / termination of relief under Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana
निम्नलिखित परिस्थितियों में ABVKY के तहत राहत स्वीकार्य नहीं होगी:
- लॉक आउट के दौरान।
- कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा अवैध घोषित की गई हड़ताल का सहारा लिया गया।
- रोजगार / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / समयपूर्व सेवानिवृत्ति का स्वैच्छिक परित्याग।
- दो वर्ष से कम अंशदायी सेवा।
- अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर।
- ईएसआई अधिनियम (धारा) के नियम 62 के साथ ईएसआई अधिनियम की धारा ऐ E 4 के प्रावधानों के तहत सजायाफ्ता (यानी झूठे बयान के लिए दंडित)
- इस अवधि के दौरान उसे कहीं और नौकरी पर रखने पर वह एबीवीकेवाई के तहत राहत की प्राप्ति में है।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत बर्खास्तगी / समाप्ति।
- लाभार्थी की मृत्यु पर।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का ताजा अपडेट – Latest Update of Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana
ABVKY में बीमाकृत व्यक्तियों को 3 महीने के लिए 50% वेतन पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की गई थी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ वे बेरोजगार नागरिक उठा सकते हैं जिनकी किसी कारणवश नौकरी चली गई है।
यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से संचालित की जाती है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1 जुलाई 2018 को शुरू की गई थी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 185वीं बैठक में लिया गया। यह बैठक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए दावा प्रस्तुत करना – Claim submission for Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana
एबीवीकेवाई के तहत राहत के लिए दावा दावेदार द्वारा बेरोजगार होने के बाद कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन बाद में बेरोजगारी की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक उपयुक्त शाखा कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र (एबी -1) में शपथ पत्र के रूप में नहीं। भावी समय के लिए किसी भी संभावित दावे यानी ABVKY के तहत राहत के लिए दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आईपी अपने नामित शाखा कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेगा। अटल बेसिक कल्याण योजना के लिए दावा करने के लिए लिंक ईएसआईसी पोर्टल पर दिया जाएगा। बीमित व्यक्ति को अपना बीमा नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा, आधार संख्या, दावे की अवधि, बैंक खाते का विवरण और पृष्ठ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
उनकी पात्रता की जांच करने के बाद सिस्टम या तो (ए) उत्पन्न करेगा यदि आईपी ABVKY के तहत राहत के लिए पात्र है, तो AB-1 के रूप में दावा अपने अंतिम नियोक्ता से एक अग्रेषण पत्र AB-2 के रूप में और IP OR के लिए निर्देश ( ख) यदि आईपी योग्य नहीं पाया गया है, तो यह अफसोसजनक संदेश है कि आईपी अटल बीमा योजना कल्याण योजना के तहत राहत के लिए पात्र नहीं है।
पात्र बीमित व्यक्ति ऊपर प्रस्तुत दावे का प्रिंटआउट लेगा और नियोक्ता को इस प्रकार सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा अपने नामित ईएसआईसी शाखा कार्यालय को आवश्यक अग्रेषण के साथ शपथ पत्र में विधिवत हस्ताक्षरित दावा प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक दावे में एक ऑटो जनरेट किया गया विशिष्ट आईडी नंबर होगा।
दावे के प्राप्त होने पर आवेदक आईपी द्वारा बताए गए विवरण को शाखा प्रबंधक की देखरेख में शाखा कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा जांचा जाएगा। प्रणाली योजना के तहत राहत के लिए दावेदार की पात्रता और उसकी मात्रा की गणना करेगी, जिसके लिए दावेदार आईपी द्वारा प्रदान किए गए विवरण के साथ-साथ योगदान और सिस्टम में उपलब्ध अन्य विवरण के आधार पर हकदार है। राहत का भुगतान आईपी के बैंक खाते में किया जाएगा।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में भुगतान का प्रकार क्या है? What are the Mode of Payment in Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के तहत राहत शाखा कार्यालय द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवल लाभार्थी को भुगतान / देय होगी। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, एबीवीकेवाई के तहत राहत की राशि का भुगतान उसके / उसके नामित / कानूनी उत्तराधिकारी को देय / देय होगा जैसा कि शाखा कार्यालय नियमावली के पैरा 3 के तहत P.3.79.1 से P.3.81 तक है। अकाउंट पेयी चेक ही।
ESIC डेटाबेस में दावेदार के बैंक खाते का विवरण इस राहत का दावा करने के लिए एक पूर्व शर्त है, लेकिन यदि दावेदार के बैंक खाते का विवरण ESIC डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है या लाभार्थी ने अपना बैंक खाता बदल दिया है तो वही हो सकता है शाखा प्रबंधक द्वारा रद्द किए गए चेक लीफ या उस पर दावेदार का नाम रखने वाले बैंक खाते की पासबुक के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा, जो दावेदार इस राहत के लिए दावे के साथ प्रदान करेगा। दावा AB-3 पर संसाधित किया जाएगा।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? How to register for Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिये इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिये आप पहले ESIC की बेवसाइट पर जाकर वहाँ से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करे। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते है….
https://www.esic.nic.in/
अब इस फॉर्म को सही जानकारी से भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकर ब्रांच में जाकर इसे जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ लाभार्थी को एक 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है।
इसके बाद इसमें AB-1 से लेकर AB-4 तक के फॉर्म को जमा करवाया जाएगा। अभी इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू हो जायेगी। इस योजना का फायदा आप केवल एक बार ही उठा सकते हैं।
अंत में निष्कर्ष
हमनें इस लेख के माध्यम से आपको “अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) क्या है” के बारें में सम्पूर्ण जानकारी देने प्रयास किया गया है, हमे पूरी उम्मीद है यह जानकारी आपके लिये काफी उपयोगी साबित होगी।
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